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मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना 2023 डेयरी फार्म / दुग्ध धारा आवेदन ऑनलाइन

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मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना दुरी फार्म / दुस्साहसिक धारा आवेदन ऑनलाइन

इन भैसों से प्रतिदिन 25 लीटर दूध प्राप्त होता था। परिवार में दूध का उपयोग करने के बाद 22 लीटर दूध बेचने से लगभग 20 हजार रूपए की आमदनी होती थी। जिसमें से पशुचारा आदि पर व्यय होने के बाद से मुश्किल से 5 हजार रूपए की ही बचत हो पाती थी। लेकिन अब योजना के तहत डेरी इकाई से ऊषा को सभी खर्च काटकर प्रतिमाह 20 हजार रूपए का शुद्ध मुनाफा हो रहा है। ऊषा रावत ने बताया कि पशुपालन विभाग शिवपुरी द्वारा ग्राम लालगढ़ में गोकुल महोत्सव के तहत आयोजित शिविर में पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी ने पशुपालन विभाग की आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना की जानकारी ग्रामीणों को दी। बढ़ा सकता है।

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योजना में लागत

पशुपालक न्यूनतम 5 या इसस अधिक पशु की योजना स्वीकृत कर सकेगा और परियोजना की अधिकतम सीमा राशि रू। 10.00 लाख तक होगा ।periy कोण लागत का 75 प्रतिशत राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी और शेष राशि की व्यवस्था मार्जिन मैन सहायता एवं हितग्राही का स्वयं के अंशदान के रूप में अवश्य होगी। इकाई लागत के 75 प्रतिशत पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से (अधिकतम रू। 25,000 प्रतिवर्ष) ब्याज की प्रतिफल 7 वर्षों तक विभाग द्वारा की जाएगी। 5 प्रतिशत से अधिक शेष ब्याज दर पर ब्याज की प्रति हित हितग्राही को स्वयं करना होगा।

योजना की मार्जिन मैन सहायता

  1. सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 25% अधिकतम रु। 1.50 लाख |
  2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए परियोजना लागत का 33%, अधिकतम रु .2 लाख |

आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना आवेदन

  • मध्य प्रदेश आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर https://betul.nic.in/scheme/
  • इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको गौ संवर्धन योजना का एक नंबर दिखाई देगा |
  • उस सूची पर क्लिक करें |
  • सूची पर क्लिक करें केवल आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें
  • अब Send बटन पर क्लिक करें
  • आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा |

आवेदक चयन प्रक्रिया

हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से खोज हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिले के उप संचालक पशुपालन विभाग चिंतन अवधि को बैंक के लिए प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेगें।

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